थाना महेशनगर में दर्ज चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक अम्बाला श्री सुरेन्द्र सिहँ भोरिया के निर्देशानुसार अम्बाला पुलिस द्वारा चोरी/लूट/स्नैचिंग की वारदातों पर अकंुश लगाने के लिए चलाए विशेष अभियान के दौरान थाना महेशनगर में दर्ज चोरी के मामले में 30 दिसम्बर 2024 को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी राहुल निवासी पंजाबी बाग बीडी फ्लोर मिल के पीछे अम्बाला छावनी जिला अम्बाला को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्याहिय हिरासत में भेज दिया। ।
इस मामले के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री योगेन्द्र कुमार निवासी हरि नगर अम्बाला छावनी ने 01 अक्तूबर 2024 को थाना महेशनगर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 28-30/सितम्बर 2024 के दौरान अज्ञात आरोपी ने उसके घर में घुसकर सोना जेवरात चोरी कर लिए है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी।
जुआ/सट्टा खेलने वालों के खिलाफ विशेष अभियान के दौरान तीन मामलों में तीन आरोपी काबू 5780/-रूपये बरामद
पुलिस अधीक्षक अम्बाला श्री सुरेन्द्र सिहँ भोरिया के निर्देशानुसार जुआरियों/सट्टा खेलने वालों के खिलाफ सट्टा/जुआ अधिनियम 1967 के अन्र्तगत चलाए विशेष अभियान के दौरान थाना अम्बाला छावनी क्षेत्र से सार्वजनिक स्थान पर सट्टा खेलने के मामले में 30 दिसम्बर 2024 को सीआईए-2 के पुलिस दल ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए आरोपी शिवम निवासी तोपखाना बाजार अम्बाला छावनी जिला अम्बाला को सट्टा खेलने के मामले में काबू कर 2270/-रूपये बरामद करके थाना अम्बाला छावनी में मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रियानुसार कार्यवाही की।
एक अन्य मामले में थाना अम्बाला छावनी क्षेत्र से सार्वजनिक स्थान पर सट्टा खेलने के मामले में 30 दिसम्बर 2024 को सीआईए-2 के पुलिस दल ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए आरोपी आशीष निवासी न्यू प्रीत नगर परशुराम मन्दिर महेशनगर अम्बाला छावनी को सट्टा खेलने के मामले में काबू कर 2010/-रूपये बरामद करके थाना अम्बाला छावनी में मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रियानुसार कार्यवाही की।
एक अन्य मामले में थाना पड़ाव क्षेत्र से सार्वजनिक स्थान पर सट्टा खेलने के मामले में 30 दिसम्बर 2024 को सीआईए-2 के पुलिस दल ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए आरोपी रामकिशन निवासी चन्द्रपुरी कालोनी डीआरएम कार्यालय अम्बाला छावनी जिला अम्बाला को सट्टा खेलने के मामले में काबू कर 1500/-रूपये बरामद करके थाना पड़ाव में मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रियानुसार कार्यवाही की।
शेयर मार्किटिंग के नाम पर आॅनलाईन ठगी मामले में एक अन्य आरोपी गिरफ्तार,
साइबर पुलिस अम्बाला ने की कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक अम्बाला श्री सुरेन्द्र सिहँ भोरिया के निर्देशानुसार अम्बाला पुलिस द्वारा साइबर क्राईम के खिलाफ चलाए विशेष अभियान के दौरान थाना साइबर क्राईम अम्बाला में दर्ज साइबर फ्राड मामले में 30 दिसम्बर 2024 को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी पंकज निवासी मोती नगर नई दिल्ली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 01 दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया। इस मामले में संलिप्त चार आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।
इस मामले के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री अखिलेश निवासी सैक्टर-9 अम्बाला शहर ने 22 अक्तूबर 2024 को थाना साइबर क्राइम अम्बाला में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 11 सितम्बर 2024 को अज्ञात ने व्हटसएप्प नम्बर पर फर्जी शेयर मार्किटिंग के नाम पर आॅनलाईन कमाने के मामले में उससे एक बड़ी रकम की साइबर ठगी करने का आपराधिक कार्य किया है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी।
थाना बराड़ा में दर्ज सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में आरोपी को किया शामिल जाँच
पुुलिस अधीक्षक अम्बाला श्री सुरेन्द्र सिहँ भोरिया के निर्देशानुसार अम्बाला पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम व आपराधियों के खिलाफ चलाए विशेष अभियान के दौरान थाना बराड़ा में दर्ज सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में 30 दिसम्बर 2024 को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी बलविन्द्र सिहँ उर्फ रिम्पी निवासी गाँव बीबीपुर डाकखाना अजराना कलां थाना शाहबाद जिला कुरूक्षेत्र को शामिल जाँच कर न्यायिक प्रक्रियानुसार कार्यवाही की।
इस मामले के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री सिमरनजीत सिहँ निवासी डेहरा सलीमपुर ने 16 सितम्बर 2024 को थाना बराड़ा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 15 सितम्बर 2024 को गाँव नाहरा के पास आरोपी अज्ञात चालक ने लापरवाही व तेज गति से कार चलाते हुए मेरी मोटरसाईकिल में टक्कर मारी जिससे मैं घायल हो गया और मेरे दोस्त वीर सिहँ की मौत हो गई। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी।
लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) के नियमों की उल्लघंना करने पर यातायात पुलिस अम्बाला ने किए 37 भारी वाहनों के चालान
पुलिस अधीक्षक अम्बाला द्वारा 25 अप्रैल 2022 को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित (निर्धारित गति सीमा) वाहन के लिए लेन ड्राईविग (बाँई लेन) निर्धारित करने व बाँई लेन में चलने बारे वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतू पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की गोष्ठी बुलाई गई थी। गोष्ठी में उपस्थित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात के नियमों की पालना दृढ़ता से करवाई जाए। मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर आज 31 दिसम्बर 2024 को 37 भारी वाहनों के चालान किए और अब तक बीते 891 दिनों में 3,7570 भारी वाहनों के चालान किए जा चुके हंै।
पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने उप-पुलिस अधीक्षक, यातायात अम्बाला व प्रबन्धक थाना यातायात को निर्देश दिए थे कि आप मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाँई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े तथा सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए। पुलिस अधीक्षक अम्बाला के निर्देशों की पालना एवम सड़क सुरक्षा सुनिश्चिित करने के लिए 31 दिसम्बर 2024 को यातायात पुलिस अम्बाला ने मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत 37 भारी वाहनों के चालान किए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में चले जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।