
– पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत की अपील, हर किराएदार व नौकर की सूचना दें पुलिस को
अम्बाला, 22 जुलाई:
अम्बाला पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत ने आमजन से अपील करते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि मकान या दुकान मालिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी किराएदार या नौकर को न रखें। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व दूसरे राज्यों या जिलों से आकर किराए पर रहने लगते हैं या घरेलू/दुकान पर काम करने लगते हैं और फिर अपराध कर फरार हो जाते हैं, जिनका बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाता।
एसपी शेखावत ने साफ कहा कि यह मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि जिस भी व्यक्ति को वह किराए पर रख रहा है या नौकरी पर रख रहा है, उसकी पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना वेरिफिकेशन के मकान देना या किसी को नौकरी पर रखना खुद को मुसीबत में डालने जैसा है।
ऐसे करें किराएदार/नौकर की वेरिफिकेशन:
- अम्बाला जिले के निवासी किराएदार/नौकरों की वेरिफिकेशन हरियाणा पुलिस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से करवाई जाए।
- हरियाणा के अन्य जिलों या अन्य राज्यों के निवासी किराएदार/नौकरों के लिए Tenant Verification Performa भरवाकर, उनकी दो पहचान पत्रों की प्रतियों सहित सुरक्षा शाखा, अम्बाला में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
एसपी ने दोहराया कि यदि वेरिफिकेशन प्रक्रिया में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित मकान/दुकान मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🔍 सावधानी जरूरी है
- किराए पर देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
- ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन परफॉर्मा से करें आवेदन
- पहचान पत्र अनिवार्य: आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई दो
